उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा कमजोर वर्ग के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना (sspy-up.gov.in) शुरू किया गया है। इस योजना में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, और दिव्यांग पेंशन शामिल है। योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्ग, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहयोग देकर उनके जीवन को सम्मानजनक बनाने में मदद करना है।
इस पेज पर sspy.up.gov.in पोर्टल के माध्यम से पेंशन के लिए आवेदन करने का तरीका, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन की स्थिति और पेंशन लिस्ट देखने की प्रक्रिया को विस्तृत एवं सरल रूप में समझाया गया है।
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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन पेंशन की रासि को ₹500 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹1000 प्रतिमाह कर दिया है।
वृद्धावस्था पेंशन
उद्देश्य: गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को आर्थिक सहायता।
निराश्रित महिला पेंशन
उद्देश्य: पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिलाओं को सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन।
दिव्यांग पेंशन
उद्देश्य: 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
उत्तर प्रदेश में पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की मदद से वृद्धावस्था, निराश्रित (विधवा) एवं दिव्यांग (विकलांग) पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। और साथ ही इस पोर्टल पर आप अपने आवेदन की स्थिति और पेंशन भुगतान की सूची भी देख सकते है। रेजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में जो वृद्धजन 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और गरीब रेखा के नीचे आते हैं, उन्हें यूपी सरकार द्वारा ₹1000 रुपए प्रतिमाह का आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन की आवेदन प्रक्रिया निम्न है-
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना के अधिकारीक पोर्टल sspy-up.gov.in पर विजित करे, और “वृद्धावस्था पेंशन” वाले विकल्प पर क्लिक करे।

- इसके बाद आपके सामने वृद्धावस्था पेंशन का डैशबोर्ड ओपन होगा, वहा आप “ऑनलाइन आवेदन करें” वाले विकल्प पर क्लिक करे।

- इसके बाद आपके सामने वृद्धा पेंशन हेतु आवेदन-पत्र आ जायेगा जिसे आपको भरना है, इसमें आपको अपना व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण एवं आय का विवरण भरना है और साथ ही जरूरी दस्तावेज़ की फोटो को Upload करना है।
- सभी डिटेल्स को अच्छे से भर कर Declaration पर क्लिक करके, कैप्चा कोड दर्ज करके submit बटन पर क्लिक करे। इस प्रकार से आप वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड
| आयु सीमा | 60 वर्ष या इससे अधिक |
| वार्षिक आय (ग्रामीण क्षेत्र) | ₹46,080 |
| वार्षिक आय (शहरी क्षेत्र) | ₹56,460 |
| मासिक अनुदान राशि | ₹1000 |
| आवश्यक दस्तावेज | पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता विवरण (पासबुक की प्रति), आय प्रमाण पत्र |
| ज़रूरी सूचना | यदि आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ उठा रहा है, तो वह इस योजना के लिए योग्य नहीं है। |
निराश्रित पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में रहने वाले जिन महिलाओ के पति का निधन हो गया है उन बेसहारा हुई महिलाओं को प्रतिमाह ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न है-
- उत्तर प्रदेश के एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना के अधिकारीक (sspy-up.gov.in) पोर्टल पर विजित करे।
- अधिकारीक पोर्टल पर जाने के बाद वहा पर उपलब्द “निराश्रित महिला पेंशन” वाले विकल्प पर क्लिक करे।
- इसके बाद आपके सामने एक नया स्क्रीन ओपन होगा जहा पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” वाले विकल्प पर क्लिक करना है।

- जैसे ही आप उस विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने Widow Pension का आवेदन-पत्र आ जायेगा, जहा पर आपको पूरा डिटेल्स अच्छे से भरना होगा। डिटेल्स में आपको व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण और महत्वपूर्ण Document अपलोड करना है।

- सभी डिटेल्स को भरने के बाद अंत में Declaration पर टिक करना है और कैप्चा कोड दर्ज करके submit बटन पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप काफी आसानी से विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड
| आयु सीमा | न्यूनतम 18 वर्ष से अन्य किसी कल्याणकारी योजना में शामिल होने तक |
| आय सीमा | ₹2.00 लाख तक |
| मासिक सहायता राशि | ₹1000 |
| आवश्यक दस्तावेज़ | पासपोर्ट आकार का फोटो, पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण (पासबुक की प्रति), आय प्रमाण से संबंधित दस्तावेज़ |
| ज़रूरी सूचना | यदि आवेदिका किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रही है, तो वह इस योजना के लिए योग्य नहीं है। |
दिव्यांग (विकलांग) पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक दिव्यांगता, मानसिक विकलांगता या श्रवण बाधितता से पीड़ित महिला/पुरुषों को प्रतिमाह ₹1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन यापन में मदद की जाती है। दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है-
- एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना के अधिकारीक (sspy-up.gov.in) पोर्टल पर जाए।
- अधिकारीक पोर्टल पर जाने के बाद वहा पर उपलब्द “दिव्यांग पेंशन” वाले विकल्प पर क्लिक करे।
- इसके बाद आपके सामने एक और नया स्क्रीन ओपन होगा जहा पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” वाले विकल्प पर क्लिक करना है।

- उस विकल्प पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने दिव्यांग / कुष्ठा पेंशन हेतु आवेदन-पत्र आ जायेगा, जहा पर आपको अपना पूरा डिटेल्स अच्छे से भरना है।
- दिव्यांग/कुष्ठा पेंशन हेतु, डिटेल्स में आपको व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, दिव्यांगता का विवरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अपलोड करना है।

- सभी डिटेल्स को भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद अंत में Declaration पर टिक करना है और कैप्चा कोड दर्ज करके submit बटन पर क्लिक करना है।

दिव्यांग एवं कुष्ठा पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड
| मानदंड | दिव्यांग पेंशन | कुष्ठ पेंशन |
|---|---|---|
| आयु सीमा | 18 से 150 वर्ष | 1 से 150 वर्ष |
| वार्षिक आय | ग्रामीण: ₹46,080, शहरी: ₹56,460 | ग्रामीण: ₹46,080, शहरी: ₹56,460 |
| दिव्यांगता / कुष्ठ प्रतिशत | 40% से 100% | 1% से 100% |
| अन्य पेंशन | अन्य योजनाओं का लाभ लेने वाले अयोग्य | अन्य योजनाओं का लाभ लेने वाले अयोग्य |
| मासिक आर्थिक सहायता | ₹1000 प्रतिमाह | ₹2500 प्रतिमाह |
| आवश्यक दस्तावेज़ | – पासपोर्ट साइज फोटो – दिव्यांगता प्रमाणपत्र – आय प्रमाणपत्र – ग्रामीण: ग्राम सभा प्रस्ताव – शहरी: बैंक पासबुक | – पासपोर्ट साइज फोटो – कुष्ठ रोग प्रमाणपत्र – आय प्रमाणपत्र – ग्रामीण: ग्राम सभा प्रस्ताव – शहरी: बैंक पासबुक |
विशेष नोट :
- आय सीमा वित्तीय वर्ष के अनुसार अपडेट की जाती है।
- आवेदक का आधार कार्ड और निवास प्रमाण अनिवार्य है।
- आवेदन ऑफ़लाइन (ग्राम पंचायत/नगर निगम) या राज्य पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
- सभी दस्तावेज स्व-अधिप्रमाणित (Self-attested) होने चाहिए।
पेंशन योजना की आवेदन स्थिति कैसे देखे
यदि आपने वृद्धावस्था, निराश्रित महिला या दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, और अब आप अपने आवेदन की स्थिति देखना चाहते है, तो इसके लिए आपको बस कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करना है।
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना के अधिकारीक पोर्टल पर आये।
- इसके बाद आपने जिस पेंशन के लिए आवेदन किया है, जैसे (वृद्धावस्था, निराश्रित महिला या दिव्यांग) उसे चुने। और फिर अगले चरण में आपको “आवेदक लॉगिन” वाले विकल्प पर क्लिक करना है।

- इसके बाद “Select Pension Scheme” में से आपको उस पेंशन योजना को चुनना है, जिसका आपने ऑनलाइन किया था।
- Scheme सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करके कैप्चा कोड इंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक करके OTP दर्ज करना है। इस तरह से लॉगिन करके अपने आवेदन की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

यूपी पेंशन हेल्पलाइन विवरण
वृद्धावस्था पेंशन योजना
| विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
| पता | कल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश) |
| ईमेल | director[dot]swd[at]dirsamajkalyan[dot]in |
| फोन | 0522-3538700, 18004190001 |
निराश्रित महिला पेंशन
| विभाग | महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश |
| पता | 8वीं मंजिल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) |
| ईमेल | widowpensionmahilakalyan[at]gmail[dot]com |
| फोन | 18004190001 |
दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन
| विभाग | दिव्यान्गजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश |
| पता | 9वीं मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश) |
| ईमेल | dir[dot]hwd-up[at]gov[dot]in |
| फोन | 18001801995 |