SSPY UP – उ० प्र० एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना पोर्टल

उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा कमजोर वर्ग के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना (sspy-up.gov.in) शुरू किया गया है। इस योजना में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, और दिव्यांग पेंशन शामिल है। योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्ग, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहयोग देकर उनके जीवन को सम्मानजनक बनाने में मदद करना है।

इस पेज पर sspy.up.gov.in पोर्टल के माध्यम से पेंशन के लिए आवेदन करने का तरीका, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन की स्थिति और पेंशन लिस्ट देखने की प्रक्रिया को विस्तृत एवं सरल रूप में समझाया गया है।

उत्तर प्रदेश में पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की मदद से वृद्धावस्था, निराश्रित (विधवा) एवं दिव्यांग (विकलांग) पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। और साथ ही इस पोर्टल पर आप अपने आवेदन की स्थिति और पेंशन भुगतान की सूची भी देख सकते है। रेजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है।

वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में जो वृद्धजन 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और गरीब रेखा के नीचे आते हैं, उन्हें यूपी सरकार द्वारा ₹1000 रुपए प्रतिमाह का आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन की आवेदन प्रक्रिया निम्न है-

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना के अधिकारीक पोर्टल sspy-up.gov.in पर विजित करे, और “वृद्धावस्था पेंशन” वाले विकल्प पर क्लिक करे।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • इसके बाद आपके सामने वृद्धावस्था पेंशन का डैशबोर्ड ओपन होगा, वहा आप “ऑनलाइन आवेदन करें” वाले विकल्प पर क्लिक करे। 
वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • इसके बाद आपके सामने वृद्धा पेंशन हेतु आवेदन-पत्र आ जायेगा जिसे आपको भरना है, इसमें आपको अपना व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण एवं आय का विवरण भरना है और साथ ही जरूरी दस्तावेज़ की फोटो को Upload करना है।
  • सभी डिटेल्स को अच्छे से भर कर Declaration पर क्लिक करके, कैप्चा कोड दर्ज करके submit बटन पर क्लिक करे। इस प्रकार से आप वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन

वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड

आयु सीमा60 वर्ष या इससे अधिक
वार्षिक आय (ग्रामीण क्षेत्र)₹46,080
वार्षिक आय (शहरी क्षेत्र)₹56,460
मासिक अनुदान राशि₹1000
आवश्यक दस्तावेजपासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता विवरण (पासबुक की प्रति), आय प्रमाण पत्र
ज़रूरी सूचनायदि आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ उठा रहा है, तो वह इस योजना के लिए योग्य नहीं है।

निराश्रित पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में रहने वाले जिन महिलाओ के पति का निधन हो गया है उन बेसहारा हुई महिलाओं को प्रतिमाह ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न है-

  • उत्तर प्रदेश के एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना के अधिकारीक (sspy-up.gov.in) पोर्टल पर विजित करे।
  • अधिकारीक पोर्टल पर जाने के बाद वहा पर उपलब्द “निराश्रित महिला पेंशन” वाले विकल्प पर क्लिक करे।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया स्क्रीन ओपन होगा जहा पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
निराश्रित पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • जैसे ही आप उस विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने Widow Pension का आवेदन-पत्र आ जायेगा, जहा पर आपको पूरा डिटेल्स अच्छे से भरना होगा। डिटेल्स में आपको व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण और महत्वपूर्ण Document अपलोड करना है।
निराश्रित पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • सभी डिटेल्स को भरने के बाद अंत में Declaration पर टिक करना है और कैप्चा कोड दर्ज करके submit बटन पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप काफी आसानी से विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
निराश्रित पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन

निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड

आयु सीमान्यूनतम 18 वर्ष से अन्य किसी कल्याणकारी योजना में शामिल होने तक
आय सीमा₹2.00 लाख तक
मासिक सहायता राशि₹1000
आवश्यक दस्तावेज़पासपोर्ट आकार का फोटो, पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण (पासबुक की प्रति), आय प्रमाण से संबंधित दस्तावेज़
ज़रूरी सूचनायदि आवेदिका किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रही है, तो वह इस योजना के लिए योग्य नहीं है।

दिव्यांग (विकलांग) पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक दिव्यांगता, मानसिक विकलांगता या श्रवण बाधितता से पीड़ित महिला/पुरुषों को प्रतिमाह ₹1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन यापन में मदद की जाती है। दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है-

  • एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना के अधिकारीक (sspy-up.gov.in) पोर्टल पर जाए।
  • अधिकारीक पोर्टल पर जाने के बाद वहा पर उपलब्द “दिव्यांग पेंशन” वाले विकल्प पर क्लिक करे।
  • इसके बाद आपके सामने एक और नया स्क्रीन ओपन होगा जहा पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
दिव्यांग (विकलांग) पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • उस विकल्प पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने दिव्यांग / कुष्ठा पेंशन हेतु आवेदन-पत्र आ जायेगा, जहा पर आपको अपना पूरा डिटेल्स अच्छे से भरना है।
  • दिव्यांग/कुष्ठा पेंशन हेतु, डिटेल्स में आपको व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, दिव्यांगता का विवरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अपलोड करना है।
दिव्यांग (विकलांग) पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • सभी डिटेल्स को भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद अंत में Declaration पर टिक करना है और कैप्चा कोड दर्ज करके submit बटन पर क्लिक करना है।
दिव्यांग (विकलांग) पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन

दिव्यांग एवं कुष्ठा पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड  

मानदंडदिव्यांग पेंशनकुष्ठ पेंशन
आयु सीमा18 से 150 वर्ष1 से 150 वर्ष
वार्षिक आयग्रामीण: ₹46,080, शहरी: ₹56,460ग्रामीण: ₹46,080, शहरी: ₹56,460
दिव्यांगता / कुष्ठ प्रतिशत40% से 100%1% से 100%
अन्य पेंशनअन्य योजनाओं का लाभ लेने वाले अयोग्यअन्य योजनाओं का लाभ लेने वाले अयोग्य
मासिक आर्थिक सहायता₹1000 प्रतिमाह₹2500 प्रतिमाह
आवश्यक दस्तावेज़– पासपोर्ट साइज फोटो
– दिव्यांगता प्रमाणपत्र
– आय प्रमाणपत्र
– ग्रामीण: ग्राम सभा प्रस्ताव – शहरी: बैंक पासबुक
– पासपोर्ट साइज फोटो
– कुष्ठ रोग प्रमाणपत्र
– आय प्रमाणपत्र
– ग्रामीण: ग्राम सभा प्रस्ताव
– शहरी: बैंक पासबुक

विशेष नोट :

  • आय सीमा वित्तीय वर्ष के अनुसार अपडेट की जाती है।
  • आवेदक का आधार कार्ड और निवास प्रमाण अनिवार्य है।
  • आवेदन ऑफ़लाइन (ग्राम पंचायत/नगर निगम) या राज्य पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
  • सभी दस्तावेज स्व-अधिप्रमाणित (Self-attested) होने चाहिए।

पेंशन योजना की आवेदन स्थिति कैसे देखे

यदि आपने वृद्धावस्था, निराश्रित महिला या दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, और अब आप अपने आवेदन की स्थिति देखना चाहते है, तो इसके लिए आपको बस कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करना है। 

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना के अधिकारीक पोर्टल पर आये।
  • इसके बाद आपने जिस पेंशन के लिए आवेदन किया है, जैसे (वृद्धावस्था, निराश्रित महिला या दिव्यांग) उसे चुने। और फिर अगले चरण में आपको “आवेदक लॉगिन” वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
पेंशन योजना की आवेदन स्थिति

  • इसके बाद “Select Pension Scheme” में से आपको उस पेंशन योजना को चुनना है, जिसका आपने ऑनलाइन किया था।
  • Scheme सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करके कैप्चा कोड इंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक करके OTP दर्ज करना है। इस तरह से लॉगिन करके अपने आवेदन की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते है।
पेंशन योजना की आवेदन स्थिति

यूपी पेंशन हेल्पलाइन विवरण

वृद्धावस्था पेंशन योजना

विभागसमाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
पताकल्याण भवन, प्राग नारायण रोड, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)
ईमेलdirector[dot]swd[at]dirsamajkalyan[dot]in
फोन0522-3538700, 18004190001

निराश्रित महिला पेंशन

विभागमहिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश
पता8वीं मंजिल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
ईमेलwidowpensionmahilakalyan[at]gmail[dot]com
फोन18004190001

दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन

विभागदिव्यान्गजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश
पता9वीं मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)
ईमेलdir[dot]hwd-up[at]gov[dot]in
फोन18001801995